पबजी गेम से जरिए आरोपी ने अपहृता से बनाई जान पहचान......
सूरजपुर। दिनांक 21.11.2019 को प्रार्थी ने चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 12.11.19 को इसकी नाबालिक पुत्री कोचिंग जाने को बोलकर घर से निकली थी जो आज तक घर लौटकर वापस नहीं आई जिसका आस पड़ोस एवं रिश्तेदारी में पता तलाश किया गया जो कहीं नहीं मिली एवं आशंका होने बताया कि इसकी नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसला कर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 452/19 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं मामले के सम्पूर्ण हालत से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने 06 फरवरी 2020 को थाना-चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर गंभीर मामलों के आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने एवं अपहरण के मामले में अपहृता की पतासाजी कर दस्तयाब करने के निर्देश दिए थे। मामले की विवेचना के दौरान चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह ने अपहृता के परिजनों, रिश्तेदारों एवं आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ पर जानकारी मालुमात किया कि अपहृता संभवतः आसाम में है जिसकी जानकारी से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को अवगत कराये जाने पर उन्होंने एक बड़ी पुलिस टीम गठित किया और आसाम से अपहृता को लाने की रणनीति बनाई। पुलिस की पूरी टीम ने विधिवत् नियमों का पालन करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के मार्गदर्शन में रवाना होकर आसाम पहुंची। बसदेई पुलिस टीम को आसाम में अपहृता के बरामदमी में सहयोग करने पुलिस अधीक्षक श्री कुकरेजा ने जिला मोरीगांव आसाम के पुलिस अधीक्षक से चर्चा की।
बसदेई पुलिस टीम आसाम पहुंचकर थाना प्रभारी जागीरोड़, जिला मोरीगांव से मिलकर प्रकरण के संबंध में जानकारी दिया और अपहृता के बरामगी हेतु सहयोग मांगा। पुलिस टीम ने नई तकनीक की मदद् से गांव सिलभंगा, थाना जागीरोड़ आसाम से अपहृता को आरोपी मोमीन खान के कब्जे से बरामद किया। मामले की जांच में यह तथ्य आया कि आरोपी ने पबजी गेम के माध्यम से अपहृता से जान पहचान कर उसे शादी करने का झांसा दिया और आसाम से यहां आकर अपहृता को अपने साथ आसाम ले गया जहां आरोपी ने अपहृता का शारीरिक शोषण भी किया। पुलिस ने मामले में पृथक से धारा 366, 376 भादवि, पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ते हुए आरोपी मोमीन खान पिता अवल खान उम्र 19 साल निवासी सिलभंगा, थाना जागीरोड, जिला मोरीगांव आसाम को विधिवत् गिरफ्तार किया।
यात्रा की अवधि 24 घंटे से अधिक होने के कारण मामले के विवेचक चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह के द्वारा प्रकरण में माननीय सीजेएम न्यायालय मोरीगांव आसाम से आरोपी का 04 दिनों का ट्रान्जिट रिमाण्ड विधिवत् प्राप्त कर आरोपी व अपहृता को वापस सूरजपुर लेकर पहुंचे और आरोपी को माननीय न्यायालय सूरजपुर के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज पोर्ते, आरक्षक महेन्द्र यादव, महेन्द्र सिंह, जितेन्द्र पटेल, अमरेन्द्र दुबे, देवदत्त दुबे व महिला आरक्षक अलती राजवाड़े सक्रिय रहे।