सोमवार, 17 अगस्त 2026

इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग आयोजित, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, सुरक्षा के लिए बनाई गई महत्वपूर्ण रणनीति।

 

सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) के निर्देश पर इंटरस्टेट बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, अपराधियों की धरपकड़ एवं बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने की रणनीति को लेकर बुधवार, 12 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के थाना चांदनी एवं मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के थाना माड़ा के पुलिस अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई।
                इस बैठक में जिले के इंटर स्टेट बॉर्डर पर तैनात पुलिस टीम के साथ कड़ी सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई पर चर्चा हुई। बार्डर पर नशीले पदार्थों के परिवहन और संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर नजर रखकर सूचनाओं का आदान-प्रदान और कार्रवाई, सीमावर्ती ग्रामों के असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखकर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने, फरार आरोपियों और वारंटों की तामीली समन्वय स्थापित कर सूची का आदान प्रदान करने, आवश्यक सूचनाओं का लगातार आदान-प्रदान, सीमावर्ती ग्रामों के लायसेंसी दारानों पर लगातार निगरानी रखना एवं सीमावर्ती ग्रामों में नियमित रूप से पेट्रोलिंग करना पर बल दिया गया। बैठक में थाना प्रभारी चांदनी रामप्रताप साहू व थाना माड़ा के एएसआई निलेश मिश्रा सहित पुलिस अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

माननीय सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा। उत्कृष्ट विवेचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने विवेचक को दिया नगद पुरस्कार।

 


सूरजपुर। दिनांक 14.11.2024 को रात के समय मृतक खेमसाय घर नहीं आया, इसके दूसरे दिन दिनांक 15.11.2024 को दोपहर लगभग 01.30 बजे खेमसाय शराब पीकर घर आया, उस समय सुशीला पैकरा खाना खा रही थी जिसे गाली-गलौज कर थाली को लात मारकर बर्तन पटक दिया और भुवन पैकरा को बुलाने के लिए कहा, तब सुशीला घर के बाहर नीम पेड़ के पास चली गई, वहाँ पर उसका पति खेमसाय आकर गाली-गलौज कर लड़ाई-झगड़ा कर रहा था तब वह घर तरफ चली गई, उसी समय दोपहर 02.00 बजे आरोपी भुवन पैंकरा आया और हमेशा विवाद करते हो कहकर ने टांगा से अपने पिता खेमसाय को मार दिया, जिससे खेमसाय वहीं पर गिर गया और मौके पर ही खेमसाय की मृत्यु हो गई। प्रार्थी मनराखन पैकरा की रिपोर्ट पर मर्ग कायमी उपरान्त चौकी चेन्द्रा थाना झिलमिली में अपराध क्रमांक 129/24 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।
प्रकरण की विवेचना चौकी प्रभारी चेन्द्रा एएसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के द्वारा करते हुए दिनांक 16.11.2024 को आरोपी भुवन पैंकरा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टांगा जप्त कर पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां पेश किया। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक राजू दास के द्वारा की गई।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री थॉमस एक्का, माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी कर निर्णय दिनांक 11.08.2026 में प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों, साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध आरोपी भुवन पैंकरा पिता खेमसाय पैंकरा उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम रैसरी, चौकी चेन्द्रा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अपराध में आजीवन कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अपराध की उत्कृष्ट विवेचना एवं पुख्ता साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) द्वारा विवेचक तत्कालीन एएसआई, वर्तमान एसआई लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।

डॉयल 112 के जवान ने सूझबूझ दिखाते हुए ग्रामीणों के सहयोग से चाकू व पिस्टलनुमा हथियार के साथ 2 आरोपियों को धरदबोचा। कर्तव्यनिष्ठा पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने आरक्षक को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की।

 


सूरजपुर। डॉयल 112 में तैनात आरक्षक की सूझबूझ, सतर्कता और तत्परता से रामानुजनगर थाना क्षेत्र में चाकू एवं पिस्टल जैसा दिखने वाला हथियार लेकर घूम रहे दो आरोपियों को ग्रामीणों के सहयोग से धरदबोचा गया। आरक्षक की कर्तव्यनिष्ठा एवं त्वरित सूचना से पुलिस को समय रहते कार्रवाई करने में सफलता मिली। आरक्षक के इस सराहनीय कार्य पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल ने उन्हें नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
दिनांक 06.08.2026 की शाम थाना रामानुजनगर पुलिस को थाना सूरजपुर के डॉयल 112 में तैनात आरक्षक प्रदीप सोनवानी द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम मंहगई हरिजनपारा में एक बलेनो कार क्रमांक सीजी 29 एजी 1126 में सवार चालक एवं उसका साथी कार में पिस्टल एवं चाकू रखे हुए हैं। आरक्षक ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों संदिग्धों को मौके पर ही रोककर पकड़ लिया।
सूचना मिलते ही थाना रामानुजनगर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने बलेनो कार में सवार कैफ अंसारी पिता सहाबुद्दीन अंसारी उम्र 24 वर्ष एवं विकास रवि पिता स्व. रामकुमार रवि उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी नावापारा खुर्द को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक नग धारदार चाकू एवं एक नग पिस्टल जैसा हथियार बरामद कर जप्त किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, धारदार चाकू एवं पिस्टलनुमा हथियार को जप्त करते हुए थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 237/26, धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई में डॉयल 112 के आरक्षक प्रदीप सोनवानी की सजगता एवं त्वरित सूचना दी गई और सतर्कता से हथियारों के साथ घूम रहे संदिग्धों को ग्रामीणों के सहयोग से समय रहते पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा आरक्षक के इस कर्तव्यनिष्ठ एवं सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

जमीन विवाद को लेकर प्राण घातक हमला करने वाले 3 और आरोपियों को चौकी बसदेई पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूर्व में हो चुकी है एक आरोपी की गिरफ्तारी।


 सूरजपुर। ग्राम जूर निवासी हसीना बीबी ने चौकी बसदेई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहम्मद आयुब के परिवार के साथ इन लोगों का जमीन विवाद चल रहा है। दिनांक 14.04.2026 को प्रार्थीया अपने ससुर सफी अहमद, बहू सहेबा के साथ खेत में बनाये झाला के खाट में बैठी थी तो शाम करीब 05.00 बजे अयुब अंसारी, अयुब का दोनों लड़का भतीजा एवं पत्नी सभी लोग एक राय होकर डण्डा लाठी लेकर वहां पर आये और प्रार्थीया को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर झगड़ा विवाद करने लगे। उसी समय प्रार्थीया का पति मो. यासीन झगड़ा विवाद सुनकर वहां पर दौड़ते हुए आये तो उसे आरोपी आयुब अंसारी, उसकी पत्नी लड़का और भतीजा असलम अंसारी के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर डण्डा से मारपीट कर प्राण घातक चोट पहुंचाए। बीच बचाव के दौरान बहु, भांजा, ससुर को भी मारपीट किये। इसके पति के सिर में गंभीर चोट लगने से इलाज कराने हेतु तत्काल जिला अस्पताल सूरजपुर लेकर गये थे कि प्रार्थीया के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 244/2026 धारा 296(बी), 351(3), 115(2), 191(1), 191(2), 109, 249 बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना करते हुए पूर्व में दिनांक 05.08.2026 को आरोपी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी।

         पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल ने फरार आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। चौकी बसदेई पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी मोहम्मद आयुब अंसारी पिता स्व. अवैश करनी उम्र 50 वर्ष, अख्तर रजा पिता मोहम्मद अयुब अंसारी उम्र 27 वर्ष उमर रजा पिता मो. अयुब अंसारी उम्र 23 वर्ष सभी निवासी ग्राम जूर चौकी बसदेई को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने अपने एक महिला रिश्तेदार की मदद से अम्बिकापुर, दंतेवाड़ा और भोपाल में लुक छिपकर रहना बताया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडे जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में फरार अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही हैं। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी बसदेई योगेंद्र जायसवाल व उनकी टीम सक्रिय रही।

चौकी लटोरी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल की गई जप्त।

 

सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए है। इसी क्रम में दिनांक 07.08.2026 को चौकी लटोरी पुलिस ग्राम भ्रमण व रोड़ पेट्रोलिंग पर निकली थी इसी दौरान मुखबीर ने सूचना दिया कि ग्राम द्वारिकानगर की ओर एक मोटर सायकल में एक व्यक्ति काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर जा रहा है।
सूचना पर चौकी लटोरी पुलिस के द्वारा लटोरी बाजार चौक के पास घेराबंदी कर मोटर सायकल सहित एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ पर उस व्यक्ति ने अपना नाम रामकुमार पिता शिवबालक उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तुलसी का होना बताया जिसके कब्जे से 180 एमएल का 35 नग अंग्रेजी शराब कीमत 5250 रूपये का जप्त किया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि शराब दुकान से अंग्रेजी शराब खरीदकर फुटकर बेचने हेतु ले जा रहा था जिससे शराब खरीदी-बिक्री व परिवहन करने संबंधी दस्तावेज की मांग करने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मामले में अंग्रेजी शराब, परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 246/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी लटोरी सुनील सिंह, एएसआई मानिकदास, आरक्षक संतोष जायसवाल व सुनील एक्का सक्रिय रहे।

धारदार ब्लैड से पत्नि का गर्दन काटने वाले आरोपी पति को चौकी कुदरगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार।

 

सूरजपुर। दिनांक 06.08.2026 को ग्राम भंवरखोह तेलईडांड निवासी हरदयाल सिंह ने चौकी कुदरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी भांजी आहता अपने 7 वर्ष के लड़के के साथ इसके घर भवंरखोह 1 माह पहले आई थी और यही रह रही थी, दिनांक 06.08.2026 के सुबह करीब 9 बजे उसका पति नकुल सिंह निवासी कर्री इसके घर आया और अपने पत्नी को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोला तो वह जाने से मना कर दी, तब नकुल सिंह अत्यधिक क्रोधित होकर पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर धारदार ब्लेड से गर्दन में प्राण घातक हमला कर सामने तरफ गला काट दिया। आहता को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस से ओड़गी अस्पताल भेजा गया जहाँ डॉक्टर द्वारा ईलाज हेतु जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर चौकी कुदरगढ़ में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
                 मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल ने प्रकरण के आरोपी की जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। चौकी कुदरगढ़ पुलिस ने घटना स्थल पर एफएसएल क्राईम यूनिट डॉ. रसलीन कौर की उपस्थिति में साक्ष्य संकलन करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना में प्रयुक्त ब्लेड जप्त कर दबिश देकर आरोपी नकुल सिंह आयाम पिता स्व. समय लाल उम्र 36 वर्ष ग्राम कर्री पटेलपारा चौकी कुदरगढ़ को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि अपनी पत्नी को लेने उसके मामा के घर गया था, पत्नी साथ जाने से मना करने पर अत्यधिक क्रोधित होकर जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार ब्लेड से गर्दन में प्राणघात हमला कर गला काट दिया। मामले में आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।
कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवागंन एवं एसडीओपी ओड़गी राजेन्द्र मंडावी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी कुदरगढ़ संजय यादव, प्रधान आरक्षक क्रांती सिंह, आरक्षक अमरेन्द्र दुबे, मिलन सिंह, आलम साय, नरसिंह यादव व अनार सिंह सक्रिय रहे।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर सूरजपुर पुलिस का विशेष अभियान, एल्कोमीटर से वाहन चालकों की हुई जांच, 3 वाहन चालक नशे में वाहन चलाते पाए गए।

 

सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल के निर्देशानुसार जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 06 अगस्त 2026 को जिले के थाना-चौकी की पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (एनएच-43) सहित अन्य मार्गो पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया जो 03 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले जिनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
                पुलिस ने एनएच-43 सहित कई मार्गो से गुजरने वाले दोपहिया एवं चारपहिया वाहन चालकों की एल्कोमीटर (ब्रेथ एनालाइज़र) के माध्यम से जांच की। पुलिस ने वाहन चालकों को रोककर उनका ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया तथा यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में आवश्यक समझाइश भी दी। जांच के दौरान 03 वाहन चालक शराब के नशे में पाए गए जिनके विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को बताया कि शराब के नशे में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़ी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है। सभी वाहन चालकों से वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपील की गई।
           पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिलेभर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से सघन जांच अभियान जारी रहेगा। भविष्य में शराब के नशे में वाहन चलाते पाए जाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना झिलमिली में ग्राम कोटवारों की हुई बैठक, संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने के दिए निर्देश। अवैध गतिविधियों व संदिग्धों की सूचना फौरन पुलिस को देने हेतु किया गया प्रोत्साहित।

 

सूरजपुर। पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) के निर्देश पर जिले में ग्राम स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सूचना तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 06 अगस्त 2026 को थाना झिलमिली में थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी द्वारा थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम कोटवारों की बैठक आयोजित की गई।
               बैठक में थाना प्रभारी ने सभी कोटवारों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक माह कम से कम दो बार थाना में उपस्थित होकर अपने-अपने गांव की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराएं। गांव में आने वाले अजनबी एवं संदिग्ध व्यक्तियों, अवैध प्रवासियों, किरायेदारों तथा मुसाफिरों का सत्यापन कर उनका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं फोटो रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
               थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि, बाहरी व्यक्ति की असामान्य आवाजाही, झगड़ा-विवाद, अवैध शराब बिक्री, जुआ-सट्टा, मादक पदार्थों के कारोबार, पशु तस्करी, चोरी अथवा अन्य अपराध संबंधी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बैठक में थाना प्रभारी ने कोटवारों को दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश।
          प्रभारी ने कोटवारों को कहा कि गांव में नए किरायेदार आने पर तत्काल उनका सत्यापन कराए, रात के वक्त गांव में घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखें। गांव के सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, पंचायत भवन एवं बाजार क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। साइबर ठगी, बैंक फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें। किसी भी अफवाह, भड़काऊ संदेश या सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी की पुष्टि किए बिना उसे प्रसारित न हो उसके लिए जागरूकता फैलाए। ग्राम स्तर पर शांति समिति एवं जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाए। बैठक के दौरान सभी कोटवारों को सत्यापन कार्य सुचारु रूप से करने हेतु रजिस्टर एवं पेन वितरित किए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम कोटवार पुलिस की आंख और कान होते हैं तथा उनकी सक्रियता से अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिलेगा।
सूरजपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे गांव में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि अथवा अवैध कार्य की जानकारी तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें तथा सुरक्षित एवं अपराधमुक्त समाज के निर्माण में पुलिस का सहयोग करें।

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026

किरायेदारों का सत्यापन अब अनिवार्य, जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर सूरजपुर ने जारी किया आदेश। जिले को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों को मजबूत बनाने में करें सहयोग- पुलिस अधीक्षक सूरजपुर।

 

सूरजपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य को लेकर पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर श्रीमती रेना जमी़ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जारी आदेश के अनुसार अब जिले में किसी भी मकान, भवन, दुकान या अन्य परिसर को किराये पर देने से पहले संबंधित किरायेदार का पूर्ण विवरण एवं सत्यापन निकटतम थाना या चौकी में देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास या भवन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही होटल, लॉज, ढाबों तथा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण भी संबंधित थाना में उपलब्ध कराना होगा।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह निर्णय जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम तथा संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। कई बार किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने के कारण अपराधी तत्व अपनी पहचान छिपाकर वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आदेश के तहत मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज कर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई किरायेदार अथवा उसके यहां आने वाला व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त दिखाई देता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देना भी आवश्यक होगा। होटल संचालकों को भी संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचानी होगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित, शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

पुलिस अधीक्षक की जनता से अपील।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने जिलेवासियों से अपील की है कि किरायेदारों का सत्यापन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज और परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक मकान मालिक, होटल संचालक एवं संस्थान प्रमुख इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सूरजपुर को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिल सके।

नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर सूरजपुर पुलिस सख्त, अभिभावकों को दी समझाइश। चेकिंग में 102 नाबालिक स्कूली छात्र दो पहिया वाहन चलाते मिले, पुलिस ने अभिभावकों के विरूद्ध की एमव्ही एक्ट की कार्रवाई।

 

सूरजपुर। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) द्वारा नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिले की पुलिस के द्वारा 102 नाबालिक छात्रों को वाहन चलाते पाए जाने पर उन्हें पकड़ा और उनके अभिभावक के विरूद्ध तथा 58 अन्य लोगों को यातायात नियमों के उल्लघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 160 प्रकरण में 71600 रूपये का समन शुल्क लिया है। पुलिस जिलेभर के स्कूलों में जाकर छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने और 18 वर्ष की आयु के उपरांत वैध ड्राईविंग लायसेंस बनने के बाद वाहन चलाने की लगातार समझाईश भी दे रही है।
बुधवार, 29 जुलाई 2026 को अभियान के दौरान स्कूलों के आसपास एवं प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग कर 102 नाबालिगों छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 63000 रूपये का समन शुल्क लिया गया और उन्हें नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देने की समझाइश दी गई। इसी प्रकार चेकिंग के 58 वाहन चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लघन करने पर एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर 8600 रूपये समन शुल्क लिया गया। अभियान के दौरान 4 लोगों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरूद्ध 185 के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिक वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन स्वामी अथवा अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालयों से भी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया गया है।

पुलिस अधीक्षक की अपील। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने अपील करते हुए कहा कि नाबालिक छात्र-छात्राएँ देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति न दें। नाबालिकों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करना सिखाएँ, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और उनके उज्ज्वल भविष्य की रक्षा करें।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3
सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।