सूरजपुर। दिनांक 16.02.2022 को थाना रामानुजनगर निवासी एक व्यक्ति ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री 15 फरवरी की रात्रि में घर से बिना बताए कहीं चली गई है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है, प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 41/22 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया गया। नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल ने थाना प्रभारी को गुमशुदा की पतासाजी कर दस्तयाब करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना की गई जो पुलिस टीम को नई तकनीकी व सूत्र के जरिये जानकारी मिली की नाबालिक लड़की जांजगीर-चाम्पा में है, जिसकी जानकारी से उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम जांजगीर-चाम्पा पहुंची और डभरा थाना क्षेत्र से आरोपी तिहारू राम बरेठ के कब्जे से नाबालिक बालिका को बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ के उपरान्त प्रकरण में पृथक से धारा 366, 376(2)(ढ), 376(3) भादवि व पास्को एक्ट की धारा 6 जोड़ी जाकर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाबालिक अपहृता को जम्मू कश्मीर ले जाने की फिराक में था। इस कार्यवाही में एसआई सुनीता भारद्धाज, एएसआई बिसुनदेव पैंकरा, आरक्षक गणेश सिंह व सैनिक बाबुलाल सक्रिय रहे।