सूरजपुर। गत् वर्ष दिनांक 16/10/2018 को थाना सूरजपुर क्षेत्र की एक महिला अपने घर से पंचायत भवन सोसायटी में चावल लेने जाने के दौरान आरोपी नागेश्वर विश्वकर्मा ने महिला का हाथ बाह पकड़कर बेईज्जत करने के नियत से छेड़छाड़ करने लगा विरोध करने पर गाली गलौज कर सिर में मार कर चोट पहुंचाया एवं अनुसूचित जाति का जातने हुए जातिगत गाली-गलौज कर छेडछाड़ करते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाया। जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के द्वारा थाना अजाक सूरजपुर में किए जाने पर धारा 354, 294, 323 भादवि 3(1)(डब्ल्यू)(आई) एसटीएससी एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्व किया गया। प्रकरण की विवेचना डीएसपी अजाक बी.एस.केरकेट्टा के द्वारा किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये पीड़िता, गवाहों के कथन, डाॅक्टर की रिपोर्ट एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपी नागेश्वर विश्वकर्मा को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास व 2 सौ रूपये का अर्थदण्ड, धारा 294 भादवि में 01 माह कठोर कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 06 माह कठोर कारावास 200 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3(1-डब्ल्यू-आई) एसटीएससी एक्ट में 01 वर्ष कठोर कारावास व 200 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है।