शुक्रवार, 13 दिसंबर 2019

धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी सहायक बैंक मैनेजर को रामानुजनगर पुलिस द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार..........

मामला सेन्ट्रल बैंक रामानुजनगर का है....

सूरजपुर: प्रार्थी डाॅ0 दिनेश कुमार विश्वकर्मा पिता श्री नारायण प्रसाद विश्वकर्मा निवासी रामानुजनगर के द्वारा दिनांक 19.10.19 को लिखित रिपोर्ट दिया की इसके होम लोन 20 लाख रूपये स्वीकृत रकम में से 5 लाख रूपये दिनांक 27.05.19 को राजेश शंकर दास के खाता में डेबिट कर उसी दिन मिथलेश कुमार पिता गौतम कुशवाहा ग्राम बरहोल के लोन को जमा किया गया है रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 157/19 धारा 420,409,467,468,471,120,(बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

दूसरे मामले में ग्राम द्वारिकापुर निवासी परमेश्वर यादव द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम पंचायतों में बिल्डींग मटैरियल सप्लाई करने का का करता है जो जनपद कार्यालय रामानुजनगर प्रेमनगर सूरजपुर भैयाथान प्रतापपुर के मनरेगा के पोल, जाली, जी आई वायर व अन्य सामग्री निर्माण कर निर्माण कार्य में सप्लाई किया है जिसकी राशि सेन्ट्रल बैंक शाखा रामानुजनर के खाते में आता है जिसमें से विभिन्न तिथियों में कुल 90 लाख 32 हजार 880 रूपये को गलत तरीके से आहरण कर गबन किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 199/19 धारा 420,409,467,468,471,120 बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध पंजीबद्व होने के बाद से ही फरार आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने दिए थे साथ ही आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की टीम गठित की थी।
दोनों मामलों में फरार आरोपी सुरेन्द्र सुरई मराण्डी जो अपराध पंजीबद्व होने के बाद से ही फरार चल रहा था जो पुलिस टीम को नई तकनीक की मदद एवं विश्वसस्त मुखबीर से जानकारी मिली कि आरोपी भुवनेश्वर उड़ीसा में है जो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम को भुवनेश्वर उड़ीसा रवाना किया।

पुलिस टीम ने दिगर राज्य उड़ीसा जाकर सूझबूझ का परिचय देते हुये दोनों मामलों में फरार आरोपी सहायक बैंक मैनेजर सुरेन्द सुरई मराण्डी पिता बुधन मराण्डी उम्र 35 वर्ष पता जलेश्वर (बालेश्वर) भुवनेश्वर उड़ीसा को अभिरक्षा में लिया और दिनांक 13.12.19 को रामानुजनगर में लाने पर विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस टीम ने इसके पूर्वक फरार आरोपी सचिन गोविन्द राव गायकवाड की गिरफ्तारी हेतु टीम महाराष्ट्र गई थी वह आरोपी सचिन गोविन्द राव गायकवाड को आकोला महाराष्ट्र से पुलिस अभिरक्षा में लेकर दिनांक 22.11.19 को रामानुजनगर लाने पर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इससे पूर्व सेन्ट्रल बैंक शाखा रामानुजनगर हुए गबन हुए मामले में प्रार्थी राधेश्याम सिंह आ0 स्व0 उमाशंकर उम्र 45 वर्ष सा0 थाना रामानुजनगर के द्वारा थाना में उपस्थित होकर दिनांक 19.10.19 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के द्वारा मुद्रा लोन प्राप्त करने हेतु सेन्ट्रल बैंक प्रबंधक आलोक गुप्ता को फार्म भरकर दिया गया था व लोन स्वीकृति के सम्बंध में पूछने पर आलोक गुप्ता द्वारा प्रार्थी को टाल मटोल कर लोन स्वीकृत नहीं हुई है कहते रहा और बाला बाला दिनांक 01.03.19 को प्रार्थी का मुद्रा लोन स्वीकृत करते उसी दिन लोन की रकम अली अहमद, करन सिंह, अकबर, मनोज कुमार पात्रे एवं दिनंाक 02.03.19 को धन सिंह के खाते में हस्तान्तरण करते रूपया गबन करने के आधार पर अपराध क्रमांक 156/19 धारा 420,409,467,468,471,120,(बी) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उपरोक्त तीनों अपराध पंजीबद्व होने के बाद पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा द्वारा जिला स्तर पर पुलिस टीम गठित का प्रकरण के आरोपीगण की तत्काल गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर एवं एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन पर रामानुजनगर पुलिस एवं गठित टीम के द्वारा बैंक कैशियर आरोपी अभिषेक मण्डल पिता जयबन्धु मण्डल उम्र 24 वर्ष सा0 मदनपुर थाना जयनगर को दिनांक 19.10.19 को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया तथा प्रकरण के तत्कालीन शाखा प्रबंधक आलोक कुमार गुप्ता तथा कैशियर देवेश कुमार लाल खेर तथा सचिन गोविन्द राव गायकवाड, सुरेन्द्र सुराई मराण्डी के फरार रहने पर मुख्य आरोपी आलोक कुमार गुप्ता पिता स्व. अजय कुमार गुप्ता सा0 जक्कनपुर थाना गर्दनीबाग थाना पटना को झारखण्ड भेजा गया था जो टीम ने आरोपी आलोक गुप्ता को दबिश देकर दिनांक 02.11.19 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

आरोपी आलोक गुप्ता को पुलिस गिरफ्त से बचाने एवं उसे भगाने में सहयोग करने वाले सहयोगी आरोपी मो0 रफीक उर्फ बौना एवं आलोक शुक्ला उर्फ सोनू को धारा 212 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से उसे पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रार्थी राधेश्याम सिंह के खाते से पैसा गलत तरीके से प्राप्त करने वाले खाता धारक अकबर अली आ0 मो0 यासिन उम्र 42 वर्ष सा0 त्रिपुरेश्वरपुर एवं करण सिंह आ0 रामगोपाल सिंह उम्र 34 वर्ष सा0 गोविन्दपुर हाल मुकाम देवनगर को दिनांक 06.11.19 को एवं मनोज कुमार पात्रे पिता छन्दुलाल पात्रे उम्र 42 वर्ष निवासी भुवनेश्वरपुर को दिनांक 07.11.19 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से आरोपीगण को जेल भेज दिया गया।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर गोपाल ध्रुव, एसआई बीडी यादव, अजहरूद्दीन, एएसआई माधव सिंह, बृजेश यादव, प्रधान आरक्षक लखेश साहू, राजेश पैंकरा, आरक्षक बेचु सोलंकी, देवान सिंह, फिरोज खान, वेदप्रकाश राजवाड़े, संतोष ठाकुर एवं संजय राजपूत सक्रिय रहे।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

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सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।