अवैध संबंध को लेकर अपचारी बालक ने मृतिका की गला दबाकर की थी हत्या
मामले की जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक निरंतर करते रहे मानिटरिंग
मामले में अपचारी बालक सहित 2 गिरफ्तार
सूरजपुर। पिछले वर्ष 23 सितम्बर को ग्राम बड़वार निवासी रामप्रसाद ने थाना रमकोला में मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि इसकी पुत्री प्रमिला शौच के लिए बाहर तरफ जाने की जानकारी अपने बहन को देकर दोपहर 2 बजे निकली जो शाम तक वापस नहीं आई जो गांव के कैठु अगरिया के द्वारा जानकारी दी गई कि बड़वार जंगल में सलेहा पेड़ में प्रमिला फांसी लगाकर लटकी मरी हुई झुल रही है। सूचना पर रमकोला पुलिस ने मर्ग क्रमांक 13/18 कायम कर शव पंचनामा बाद शव का पीएम हेतु भेजा गया। पीएम रिपोर्ट में डाॅक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु की प्रकृति होमीसाईडल होना लेख किये जाने पर रमकोला पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 26/18 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने जिले में पदस्थापना के तत्काल बाद थानों में लंबित गंभीर अपराधों की समीक्षा बैठक ली थी। चूंकि यह मामला करीब 9 माह से अधिक समय से लंबित था और मामले का खुलासा नहीं होने पर एसडीओपी ओड़गी मंजूलता बाज को इस मामले के जुड़े सभी तथ्यों पर बारीकी से जांच कर मामला का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए थे तथा एसपी श्री कुकरेजा ने इस मामले के जांच के दौरान निरंतर नजर बनाए हुए थे।
एसडीओपी ओड़गी मंजूलता बाज के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना के दौरान पता चला कि मृतिका का एक नाबालिग लड़के से प्रेम संबंध था, घटना दिनांक से 02 दिवस पूर्व दिनांक 18.09.18 को नाबालिग बालक के परिजनों ने मृतिका एवं नाबालिक के प्रेमसंबंध की जानकारी होने पर उनके परिजनों ने फोन पर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी भी दी गई थी। दिनांक घटना 20.09.18 को अपचारी बालक ने मृतिका को फोन करके ग्राम बड़वार के हरईया डांड़ जंगल में मिलने बुलाया था जहां मृतिका अपचारी बालक से मिलने गई थी। घर से निकलने से पूर्व मृतिका ने अपनी बड़ी बहन को बताया था की वह अपचारी बालक से मिलने जा रही है। मिलने पर मृतिका द्वारा अपचारी बालक को शादी करने के लिए बोलने पर अपचारी बालक द्वारा तुम हरिजन जाति की हो और मैं यादव जाति का हूं हम दोनों की जाति अलग है मैं तुमसे शादी नही कर सकता बोला गया। मृतिका द्वारा शादी के लिये दबाव डालने पर अपचारी बालक के द्वारा मृतिका के स्कार्फ से मृतिका का गला दबाकर हत्या कर दिया गया। हत्या करने पश्चात् अपने घर जाकर अपने पिता हरवंश यादव को बताया फिर दोनों पिता-पुत्र वापस घटना स्थल आकर मृतिका के गले में मृतिका के स्कार्फ को बांधकर सलैहा पेड़ पर लटका दिया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपचारी बालक द्वारा घटना कारित स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अपचारी बालक एवं उसके पिता हरवंश यादव निवासी बड़वार, थाना रमकोला को विधिवत गिरफ्तारी किया जाकर प्रकरण में धारा 201, 34 भादवि जोड़ी जाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में एसडीओपी मंजूलता बाज, प्रधान आरक्षक रजनीश त्रिपाठी, हरिशंकर तिवारी, आरक्षक विकास सोनी, इसित बेहरा, योगेश्वर कंवर एवं रामप्यारे राजवाड़े सक्रिय रहे।