सूरजपुर। बुधवार, 05 सितम्बर 2024 को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर श्री सुनील कुमार नंदे ने डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भापुसे) की मौजूदगी में थाना-चौकी प्रभारियों को विधि की जानकारी सहित एनडीपीएस एक्ट के विवेचना से जुड़े प्रावधानों के प्रत्येक बिन्दुओं पर गहनता से प्रकाश डाला।
बैठक में माननीय एडीजे सूरजपुर श्री सुनील कुमार नंदे ने थाना-चौकी प्रभारियों को एनडीपीएस एक्ट की प्रारंभ से लेकर अंतिम दौर तक किए जाने वाले विवेचना की बारीकीयों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विवेचना के दौरान प्रावधानों का पूर्णतः पालन नहीं करने और सर्वोत्तम साक्ष्य संकलन के अभाव में आरोपित बरी हो जाते है। एनडीपीएस एक्ट की तकनीकी पहलुओं पर मामला दर्ज करने वाले व प्रकरण में कार्यवाही करने वाले पुलिस के अधिकारी, जब्ती अधिकारी और रेड पार्टी के सदस्यों को कानून की बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से प्रकरण की जांच कमजोर होती है और न्यायालय में आरोप साबित करना कठिन हो जाता है। बैठक में डीपीओ मनोज चतुर्वेदी ने भी विवेचना के जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी सूरजपुर नंदिनी ठाकुर, एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, डीएसपी अजाक पी.डी.कुजूर, जिले के थाना-चौकी प्रभारी, जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।