मंगलवार, 6 अगस्त 2024

3 नए कानून के बारिकीयों से अवगत हुए सूरजपुर पुलिस के अधिकारीगण। सहायक प्राध्यापक (विधि) डॉ. प्रिया राव ने वर्चुअल माध्यम से दिया प्रशिक्षण। डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर ने भी दी नए कानून के बारे में विस्तृत जानकारी।

 


सूरजपुर। कल यानि 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून प्रभावशील हो जायेगा, कानून की बारीकियों से अवगत कराने ताकि उसके क्रियान्वयन में दिक्कत न आए इसके लिए रविवार, 30 जून 2024 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सहायक प्राध्यापक (विधि) डॉ. प्रिया राव के द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिले की पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
                सहायक प्राध्यापक डॉ. राव ने सरल शब्दों में तीन नए कानूनों, एफआईआर दर्ज करने के बाद से लेकर चालान प्रस्तुत करने तक के प्रक्रिया एवं विवेचना के दौरान व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का निराकरण कैसे की जानी है, डिजिटल/इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के संकलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। 82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्रावधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं।
               जिला पुलिस कार्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) सहित पुलिस राजपत्रित अधिकारी, जिले थाना-चौकी प्रभारी एवं विवेचकगण इस वर्चुअल बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक समाप्त होने के उपरान्त डीआईजी/एसएसपी श्री एम.आर.आहिरे ने तीन नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन हेतु तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारीगण इस कानून के बारें में कानूनी किताब एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी से अवगत होकर जानकारी प्राप्त कर ले ताकि कानून लागू होने पर स्पष्ट तरीके से क्रियान्वयन हो सके और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत न जाए। आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। एक जुलाई 2024 को जिला मुख्यालय व हर थाने में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें नये कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, डीएसपी रितेश चौधरी, एसडीओपी सूरजपुर नंदिनी ठाकुर, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, जिले के थाना-चौकी प्रभारीगण व जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण मौजूद रहे।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3
सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।