सूरजपुर: दिनांक 08.09.2020 को ग्राम केवरा निवासी एक महिला ने थाना झिलमिली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 17 अगस्त के रात्रि करीब 11 बजकर 4 मिनट में इसके फेसबुक पर कोई अज्ञात व्यक्ति एक दूसरे फेसबुक एकाउंट से गाली-गलौज व अश्लील टिप्पणी लिखकर पोस्ट कर रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व अपराध क्रमांक 68/20 धारा 509(ख) भादवि व धारा 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की गई।
महिलाओं के विरूद्व हो रहे आपराधिक मामले तथा सोशल मीडिया पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने मामले की जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान को सौंपते हुए आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
जांच के दौरान नई तकनीक की मदद से फेसबुक प्रोफाईल को लेकर सबूत हाथ लगे, सुराग मिलने के बाद तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उस सुराग को और पुख्ता किया गया और पुलिस अधीक्षक ने विधिवत एक पुलिस टीम को शहडोल मध्यप्रदेश भेजा। टीम वहां पहुंचकर आरोपी आशुतोष साहू पिता त्रिलोकी नाथ साहू उम्र 21 वर्ष, निवासी अरझूला कालोनी, कुदरी सुहागपुर, थाना खैराहा, जिला शहडोल मध्यप्रदेश को हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया जिसे 20 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान, एएसआई देवनाथ चौधरी, प्रधान आरक्षक अरूण गुप्ता, ऐसन पाल, अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक सत्यम सिंह, शक्ति पासवान व अखिलेश पाण्डेय सक्रिय रहे।