सूरजपुर: महिलाओं के विरूद्व घटित होने वाले अपराध पर सूरजपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर नजीर पेश किया है। पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के द्वारा पुलिस अधिकारियों को बालिका एवं महिलाओं के विरूद्व घटित होने वाले अपराधों में तत्काल कार्यवाही करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द चालान माननीय न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा के द्वारा जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को बालिका एवं महिलाओं पर घटित हुए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही एवं मामले की विवेचना शीघ्रता से पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। इस संबंध में आईजी सरगुजा रेंज के भी निर्देश प्राप्त हुए थे।
सूरजपुर जिले के चौकी रेवटी का यह मामला है, जहां 02 सितम्बर 2020 की रात्रि में एक नाबालिक बालिका के घर में घुसकर आरोपी लखन देवांगन के द्वारा जबरन अनाचार का प्रयास किया गया जिसकी रिपोर्ट चौकी रेवटी में 04 सितम्बर को पीड़िता के द्वारा की गई। मामले में रेवटी पुलिस ने आरोपी लखन देवांगन के विरूद्व अपराध क्रमांक 66/20 धारा 457, 376, 511 भादवि., पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत् मामला दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना चौकी प्रभारी रेवटी एसआई के.पी.चौहान के द्वारा करते हुए एफआईआर के 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच में पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया, पीड़िता का माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का बयान एवं सीडब्ल्यूसी सूरजपुर के समक्ष काउन्सलिंग कराया गया और मामले में महज 05 दिन के भीतर साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूर्ण कर 08 सितम्बर को अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश कर दिया गया।