होम क्वाॅरेंटाइन का उल्लंघन व विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने 2 लोगों के विरूद्व दर्ज की एफआईआर...
धारा 144 के उल्लघन पर 3 लोगों के विरूद्व पूर्व में पुलिस कर चुकी है कार्यवाही....
सूरजपुर। विदेश से यात्रा कर आने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम क्वाॅरेंटाइन किया गया था जिसने उसका उल्लघंन किया साथ ही एक व्यक्ति जिसने विदेश यात्रा कर वापस आने पर इसकी सूचना प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने इसे गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी को अपराध पंजीबद्व करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने इन मामलों में दो लोगों के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की है।
शनिवार 28 मार्च को नोडल अधिकारी कोविड-19 जिला सूरजपुर के द्वारा लिखित आवेदन जिला अस्पताल के वार्ड व्याय के जरिए सूचना दी गई कि कोरोना वायरस के महामारी को देखते हुए आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण करने के लिए राज्य से बाहर व विदेश से आए व्यक्तियों को होम क्वाॅरेंटाइन किया गया है जो मेन रोड़ सूरजपुर निवासी आयुष गोयल पिता माधव शरण गोयल के द्वारा इसका उल्लघंन किया है रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आयुष गोयल के विरूद्व अपराध क्रमांक 127/20 धारा 188, 269, 270, 271 भारतीय दंड संहिता व महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। वहीं दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस ने सुनील अग्रवाल ने विदेश यात्रा कर वापस आने की जानकारी पुलिस व चिकित्सा विभाग को न देते हुए जानकारी छिपाए जाने पर भैयाथान रोड़ निवासी सुनील अग्रवाल के विरूद्व अपराध क्रमांक 128/20 धारा 188 ,269, 270 भारतीय दंड संहिता व महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
धारा 144 के उल्लघन पर 3 लोगों के विरूद्व पूर्व में पुलिस कर चुकी है कार्यवाही।
ज्ञात हो कि प्रशासन ने जरूरत की दुकाने खुलने व बंद होने का समय निर्धारित कर रखा है इसके बावजूद लाॅक डाउन तथा धारा 144 के उपबंधों का उल्लंघन करने तथा शासन के दिए गए आदेश की अवहेलना करने पर 25 मार्च को कोतवाली पुलिस ने ग्राम धनेशपुर निवासी माधव सिंह एवं सूरजपुर निवासी शमशाद रिजवी के विरूद्व के विरूद्व धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता तथा 27 मार्च को जयनगर पुलिस ने अजबनगर के पास स्वीप्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 ए 0244 के चालक द्वारा शासकीय आदेश का उल्लघंन करते हुए तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर संकटापन्न उत्पन्न करने पर चालक के विरूद्व धारा 279, 188 भादवि के तहत् कार्यवाही किया है।
पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने कहा कि विदेश से यात्रा करके आए है और बिना बताए स्वतंत्र रूप से घुम रहे है इसके अलावा होम क्वाॅरेंटाइन किए गए व्यक्ति जो नियमों का पालन नहीं कर रहे है ऐसे लोगों के विरूद्व पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है साथ ही ऐसे व्यक्ति जो कि विदेश यात्रा करके आए है और जानकारी छुपा रहे यदि उनके द्वारा प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को सूचना नहीं दी जाती है और सम्पूर्ण चिकित्सीय उपचार, उसके नियम एवं सावधानियां नहीं बरती जाएगी तो भविष्य में भी इनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होम क्वाॅरेंटाइन किए गए नागरिकों को जिले की पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें चेक किया जा रहा है। शासन ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य अमले को दिए है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होम क्वाॅरेंटाइन की समझाईश नहीं मामने वालों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील किया है कि ऐसे जो व्यक्ति बाहर से आए है वे यात्रा करने की जानकारी प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग को दे और विधिवत चिकित्सीय उपचार करावाए और दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें और समाज में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करें।