सूरजपुर/जयनगर। गत् 25 नवम्बर को थाना जयनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केनापारा ओव्हर ब्रिज के निचे रेल्वे ट्रैक में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाये जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री जी.एस.जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभूरकर एवं एसडीओपी सूरजपुर मनोज धु्रव के निर्देषन में तत्काल थाना जयनगर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर मर्ग क्रमांक 102/18 कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही एवं मृतक की पहचान हेतु उसके शव का फोटोग्राफी कराकर उसे सामाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रूपों के माध्यम से अज्ञात शव की पहचान हेतु प्रयास किया गया, जो वाटस्एप के माध्यम से ही मृतक के सहकर्मियों के द्वारा मृतक की पहचान परमेश्वर साह निवासी मदारीपुर, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) के रूप में पहचान की गई, तथा उन्हीं के द्वारा यह जानकारी दी गई कि, मृतक वर्तमान में ग्राम लोधिमा अमन कोल्ड स्टोर राईस मिल अम्बिकापुर में रहकर मजदूर ठेकेदार के रूप में कार्यरत् था, उसकी पहचान के बाद पुलिस के द्वारा मृतक के परिजनों को सूचित किया गया तथा उनके आने पर शव के पी.एम. कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर अग्रिम जांच कार्यवाही की गई। प्रथम दृष्ट्या मृतक परमेश्वर साह की मृत्यु संदेहास्पद होना प्रतीत होने से एसपी सूरजपुर श्री जी.एस.जायसवाल के द्वारा मामले की जांच बारीकी से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभूरकर एवं एसडीओपी मनोज धु्रव के कुशल मार्गदर्शन में मर्ग जांच एवं पी.एम. रिपोर्ट से मृतक की मृत्यु हत्या करने से होना पाये जाने पर थाना जयनगर में अपराध क्रमांक 353/18 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया, विवेचना दौरान मृतक के मोबाईल नंबरों का सी.डी.आर. प्राप्त कर संदेही मोबाईल नंबरों को तस्दीक करने पर ग्राम तेलईछार निवासी एक लड़की का नाम आने पर तलब कर पूछताछ किया गया, जो अपने प्रेमी केनापारा निवासी नंदू साहू के साथ मृतक परमेश्वर को फोन से दिनांक 24/11/18 को दोपहर करीब 2ः30 बजे अपने घर में बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से मृतक के सिर में टांगा से वार कर हत्या करना एवं मामले को एक्सीडेंट का रूप देने हेतु शव को रेल्वे ओव्हर ब्रिज केनापारा ले जाकर रेलवे ट्रैक पर शव को गिरा दिये, आरोपियों के द्वारा योजना बनाकर हत्या कर मामले को छिपाना पाये जाने से मामले में धारा 201, 120(बी), 34 भादवि जोड़ी गई। विवेचना में आरोपी 1. नंदू साहू पिता श्री राम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम केनापारा तेलईकछार एवं 2. देवन उर्फ रानी राजवाड़े पिता सुमेत उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम तेलईकछार के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जयनगर गोपाल धुर्वे, एएसआई देवनाथ चैधरी, राजाराम राठिया, प्रधान आरक्षक टीकाराम खटकर, शत्रुघन सिंह, आरक्षक कुंदन सिंह, ललन सिंह, शिव राजवाड़े, जितेन्द्र, म.आर. पूनम भगत एवं पिंकी सोनवानी सक्रीय रहे।