सूरजपुर/प्रेमनगर।थाना प्रेमनगर के अपराध क्र. 53/18 धारा 420 भादवि के आरोपी हेमन्त महंत पिता सुंदर दास पनिका उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम चंदननगर के द्वारा ग्राम सलका निवासी अशोक दास पिता शिवमंगल देवांगन एवं संजय एक्का से भृत्य की नौकरी लगाने के नाम पर 1-1 लाख रूपये लेकर अशोक दास को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया तथा गांव के चंदा बाई से लोन स्वीकृत करा देने के नाम पर 12 हजार रूपये छलपूर्वक ठगी करने के मामले की विवेचना की जा रही थी।पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री जी.एस.जायसवाल के द्वारा क्राईम मीटिंग सहित अन्य अवसरों पर थाना/चौकी प्रभारियों को धोखाधड़ी के प्रकरण सहित अन्य गंभीर मामलों का निराकरण जल्द से जल्द करने हेतु निर्देशित किया था।
इस मामले के आरोपी हेमंत महंत अपना उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध होने से नौकरी एवं लोन स्वीकृत कराने के नाम पर पैसा छलपूर्वक लेने का काम करता रहा है। आरोपी के द्वारा दिये गये फर्जी नियुक्ति पत्र को अशोक दास असली मानकर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास प्रेमनगर में 03 दिवस तक ड्यूटी किया। उक्त नियुक्ति पत्र को विभागीय अधिकारियों द्वारा देखने पर फर्जी नियुक्ति पत्र होना बताये जाने पर मामला उजागर हुआ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर एवं एसडीओपी प्रेमनगर चंचल तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रेमनगर की पुलिस के द्वारा प्रकरण के आरोपी हेमंत महंत जो अपराध पंजीबद्व होने की जानकारी के बाद से ही फरार चल रहा था जिसकी पतासाजी लगातार की जा रही थी जिसे गत् दिवस मुखबीर की सूचना पर सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया।पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि धोखाधड़ी कर लिये गये पैसों से अपनी पत्नी एवं पिता का ईलाज कराया और एक हीरो एचएफ डिलक्स मोटर सायकल खरीदा एवं शेष पैसों को खाने पीने में खर्च किया जाना बताया। पुलिस ने मामले में उक्त मोटर सायकल को जप्त किया है।इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रेमनगर बाजीलाल सिंह, प्रधान आरक्षक लखेश साहू, आरक्षक राजेन्द्र कंवर एवं राकेश सिंह सक्रिय रहे।