* चुनाव पूर्व जिला दण्डाधिकारी की कड़ी कार्रवाई
** पुलिस के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता
सूरजपुर। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जिला सूरजपुर के 4 अादतन बदमाशों को जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर के अादेशानुसार 3 माह के लिये जिलाबदर किया गया है।
छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 व 05 के तहत जिला सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सूरजपुर जिला अंतर्गत शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ने अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सूरजपुर के अादतन बदमाश अशोक साहू पिता- स्व. रामभरोस साहू, भूलन राजवाड़े पिता-रामरतन राजवाड़े, निवासी परसापारा, थाना-जयनगर; मोटका बाला पिता-जामुनी बाला, निवासी कमलपुर, थाना-जयनगर एवं संजय कुमार साहू पिता-स्व. रामभरोस साहू, को अादेशित किया गया है कि ये दिनाँक 18 अक्टूबर 2018 के प्रात: 10 बजे से सूरजपुर जिला एवं इसके समीपवर्ती जिले कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सिंगरौली, कोरबा के क्षेत्र से 03 माह के लिये बाहर चले जाओ और जब तक यह अादेश लागू रहेगा तब तक बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले में तथा उपरोक्त 5 समीपवर्ती जिलों की सीमा में न तो प्रवेश करें और न ही वापस लौटें।
अाचार संहिता लागू होने के बाद शांतिपूर्ण चुनावों की दिशा में प्रशासन का यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
अादेश पढ़ने के लिए click करें 04 अादतन बदमाश जिलाबदर जिला दण्डाधिकारी का अादेश
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