शनिवार, 29 अगस्त 2020

सूरजपुर पुलिस ने सुलझाई सलका में हुए अंधे कल्ल की गुत्थी, 2 आरोपी गिरफ्तार.......

 


सूरजपुर: दिनांक 25.08.2020 को ग्राम सलका निवासी जगमोहन सिंह पिता सुखलाल ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी माॅ फगुनी बाई एवं पिता सलका चारपारा के नए घर में रहते है जहां सुबह 8 बजे बेलटिकरी काम करने गया था, दोपहर 1 बजे इसके मझला भाई रामनाथ फोन करके बताया कि रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा माॅ को सिर में खपटकर मार दिया है, मौके पर पहुंचकर देखा कि माॅ खाट पर मृत अवस्था में पड़ी है। जगमोहन की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्व अपराध क्रमांक 349/20 धारा 302 भादसं. का पंजीबद्व किया गया। थाना प्रभारी ने मामले की सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा को अवगत कराया जिस पर उन्होंने पुलिस टीम को घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने, साक्ष्य संकलन कर मामले से जुड़े सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक जांच करने के निर्देश दिए।
          अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु के मार्गदर्शन में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण एवं शव पंचनामा के बाद मृतिका के शव को पीएम हेतु भेजा गया। हत्या के कारणों का पता लगाने लगातार जांच विवेचना एवं पूछताछ की गई जो पाया कि आरोपी का मृतिका से जमीन विवाद था और घटना दिनांक को सुरेन्द्र सिंह एक अन्य व्यक्ति के साथ मृतिका के घर तरफ गया था।
          जिसके आधार पर पुलिस टीम ने सुरेन्द्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर काफी टाल-मटोल कर जांच की दिशा भटकाने का प्रयास करते रहा और अंततः उसने अपराध कबूल किया और बताया कि इसके पिता के द्वारा मृतिका के पति सुखलाल को जमीन व बाड़ी मौखित तौर पर दान में दिया था जिस पर सुखलाल 2 मकान बनाया था और शेष भूमि पर कृषि कार्य करता था उस जमीन को कब्जा में लेना चाहता था तथा वर्तमान में उस जमीन पर कुछ फसल बोवाई करवाया था जिस कारण मृतिका लगातार सुरेन्द्र को गाली-गलौज करती थी। जिससे क्षुब्ध होकर घटना दिनांक 24/08/20 के दरम्यिानी रात्रि में अपने साथी हरण सिंह के साथ मृतिका के घर पहुंचा जहां इसके द्वारा डण्डा से मृतिका फगुनी बाई को लेटे हालत में कनपटी पर प्रहार कर हत्या कर दिया। आरोपियों के मेमोरण्डम के आधार पर हत्या में प्रयुक्त डण्डा जप्त किया गया तथा मामले में धारा 450, 34 भादसं जोड़ी जाकर आरोपी ग्राम सलका-चारपारा निवासी 33 वर्षीय सुरेन्द्र सिंह पिता पूरनराम एवं 34 वर्षीय हरण सिंह उर्फ लल्लू पिता सीताराम को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, प्रधान आरक्षक बिसुनदेव पैंकरा, अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक सुरेश साहू, रावेन्द्र पाल, रामकुमार नायक, जे.पी.तिवारी व अनुज सिंह सक्रिय रहे।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3
सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।