शनिवार, 11 अप्रैल 2020

सूरजपुर पुलिस ने होम क्वाॅरेंटाइन के उल्लंघन पर 2 लोगों के विरूद्व धारा 188, 269, 270, 34 भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दर्ज किया एफआईआर....

होम क्वाॅरेंटाइन नियमों की अनदेखी पर पुलिस कर रही कड़ी कानूनी कार्यवाही।


सूरजपुर। स्वास्थ्य विभाग ने दो लोगों को कोरोना का संदिग्ध मानकर 28 दिन तक होम क्वाॅरेंटाइन कर घर से बाहर न निकलने के सख्त हिदायत दी थी, निर्देशों का पालन न कर दूसरों की जान को खतरे में डालने के अलावा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सूरजपुर पुलिस ने दोनों के विरूद्व धारा 188, 269, 270, 34 भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस व स्वास्थ्य अमला कोरोना संदिग्धों की लगातार पतासाजी व चिन्हित कर बाहर से आने वाले लोगों के होम क्वाॅरेंटाइन कर इन्हें 28 दिन के लिए घर में रहने की सख्त हिदायत दी थी।
          दिनांक 24 मार्च को ग्राम सुन्दरपुर, चौकी बसदेई निवासी 27 वर्षीय मुकेश राजवाड़े पिता तेज प्रताप राजवाड़े एवं 19 वर्षीय प्रेम कुमार पिता कैलाश राजवाड़े दोनों वाहन लेकर कोरबा जिला से आए थे जिसकी सूचना मिलने पर दिनांक 25 मार्च 2020 को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसके लिए इन दोनों को 28 दिन के लिए होम क्वाॅरेंटाइन कर सख्त हिदायत दी थी कि उक्त अवधि में घर के बाहर न निकले।
         दिनांक 10 अप्रैल 2020 को चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह के द्वारा इन दोनों को उनके घर ग्राम सुन्दरपुर जाकर चेक किए जाने पर दोनों नहीं मिले जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा को अवगत कराए जाने पर उन्होंने चौकी प्रभारी को अपराध पंजीबद्व कर दोनों की गंभीरतापूर्वक पतासाजी करने के निर्देश दिए। इन दोनों के द्वारा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन न करते हुए दूसरों की जान को खतरे में डालकर बाहर चले जाने पर चौकी प्रभारी बसदेई ने इन दोनों के विरूद्ध धारा 188, 269, 270, 34 भारतीय दण्ड संहिता व महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। पतासाजी करने पर पुलिस को जानकारी हुई कि वाहन स्वामी ग्राम उंचडीह निवासी ललित राजवाड़े पिता भोलाराम राजवाड़े के वाहन को लेकर दोनों आरोपी कोरबा जिला गए हुए है जो दोनों कोरबा में ही है। वाहन स्वामी यह जानते हुए कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दोनों लोगों को होम क्वाॅरेंटाइन किया गया है इसके बावजूद भी दोनों को वाहन लेकर कोरबा भेज दिया है। उक्त संबंध में पुलिस वाहन स्वामी के विरूद्व कार्यवाही कर रही है।
      सूरजपुर जिला प्रशासन व पुलिस के द्वारा पूर्व में कई बार नागरिकों से अपील कर चुका है कि होम क्वाॅरेंटाइन किए गए व्यक्ति प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करें इसके बावजूद भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे है। होम क्वाॅरेंटाइन का पालन न कर नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्यवाही कर रही है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान भी है। सूरजपुर पुलिस पुनः सभी से अपील करती है कि होम क्वाॅरेटाइन नियम का पालन कर सहयोग प्रदान करें।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3
सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।