सूरजपुर| पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आर.पी.साय के निर्देश पर थाना परिसर सूरजपुर में एडिशनल एसपी एस.आर.भगत एवं सीएसपी डी.के.सिंह के द्वारा सूरजपुर जिले के सभी लाउड स्पीकर, डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर लाउड स्पीकर एवं डी0जे0 के उपयोग संबंधी आवश्यक निर्देश दिया। कुछ ही दिनों में स्कूल एवं कालेजों की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है तथा परीक्षा की तैयारियां विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। एेसे में विभिन्न अवसरों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में किया जा रहा है उंची आवाज से विद्यार्थियों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसके अतिरिक्त बुजुर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था, अस्पताल या घर में हो उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसके संबंध में कलेक्टर सूरजपुर जी.आर.चुरेन्द्र एवं पुलिस अधीक्षक सूरजपुर आर.पी.साय के द्वारा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे।इस दौरान एडिशनल एसपी एस.आर.भगत के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने से पहले अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेने, किसी कार्यक्रम हेतु जब कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर या डी.जे. की बुकिंग हेतु आता है उनसे रात्रि 10.00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने हेतु बाध्य नहीं करेगा इस हेतु आदेश की प्रति दिखाकर उनसे इस संबंध में एक एग्रीमेंट कराने, आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज में न बजाने, रात्रि 10.00 बजे के बाद यदि किसी आयोजन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जावेगा उन डी.जे. संचालकों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में सीएसपी डी.के.सिंह के द्वारा संचालकों को किसी भी परीक्षा केन्द्र की ओर लाउड स्पीकर लगाकर ध्वनि प्रदूषण नहीं करने, अस्पताल, न्यायालय, शासकीय कार्यालयों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करने के सख्त निर्देश दिये, रात्रि 10 बजे के बाद किसी डी.जे. या ध्वनि प्रदूषण करने पर उनके सामान जप्त करने की जानकारी देते हुये किसी बारात, विवाह समारोह के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने हेतु बाध्य किया जाता है तो संबंधित डी.जे. या लाउड स्पीकर संचालकों को उसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम सूरजपुर के फोन नंबर 07775-266501 पर देते हुये संबंधित के विरूद्व रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित लाउड स्पीकर एवं डी.जे. संचालकों के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रयास को बेहतर होना बताया।बैठक में थाना प्रभारी जयनगर तेजनाथ सिंह, निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, एसआई सी.पी.तिवारी, रामनगीना यादव, एएसआई प्रमोद पाण्डेय, सुनील सिंह, डीजे जिला संघ सूरजपुर के अध्यक्ष रज्जाक जनता साउण्ड, उपाध्यक्ष दीपक पटेल पतरापाली, खजांची सोनू साहू, कोषाध्यक्ष अमित साहू, सचिव बजरंग राजवाड़े, रितेष, सहसचिव सोनू राजवाड़े तथा सूरजपुर, विश्रामपुर, जयनगर, भटगांव, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर के सभी लाउड स्पीकर एवं डी.जे. संचालकगण उपस्थित रहे।