सूरजपुर। दिनांक 28.06.2022 को गश्त के दौरान थाना प्रभारी रामानुजनगर को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सूरता से एक ट्रक में कृषि योग्य पशुओं को क्रुरतापूर्वक भरकर दिगर राज्य की ओर ले जा रहे है। जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री रामकृष्ण साहू को अवगत कराए जाने पर उन्होंने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में थाना रामानुजनगर की पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम परशपुरामपुर में घेराबंदी कर ट्रक क्रमांक सी.जी. 15 ए.सी. 5546 को रोका जिसकी तलाशी लेने पर उसमें 10 रास भैंसा व 13 रास भैंस को क्रूरतापूर्वक लोड़ पाया, वाहन चालक चांद मोहम्मद खां पिता स्व. कुतबुददीन खां उम्र 40 वर्ष एवं उसका सहयोगी नेजाम खान पिता अहमद खान उम्र 38 वर्ष निवासी उचरी गढवा, थाना गढवा झारखण्ड से मवेशी के खरीदी-बिक्री-परिवहन के संबंध में दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अपराध क्रमांक 147/22 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत कार्यवाही करते हुए 23 रास भैंस-भैंसा कीमत 2 लाख 30 हजार रूपये एवं परिवहन में प्रयुक्त ट्रक कीमती 30 लाख रूपये का जप्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर रूपेश कुंतल, एएसआई माधव सिंह, बिसुनदेव पैंकरा, आरक्षक रविशंकर साहू, विश्वजीत सिंह, वेदप्रकाश राजवाड़े, धनंजय साहू, रामसागर साहू, गणेश सिंह, देवान सिंह, रूपदेव, मनीष साहू सैनिक सम्मत व दिनेश यादव सक्रिय रहे।