सूरजपुर: दिनांक 23.04.21 को ग्राम मोहली निवासी विद्यासागर जायसवाल ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21 अप्रैल को मेरी पत्नी पूनम जायसवाल एवं मुझे गांव के सुबेचंद जायसवाल, सुखदेव जायसवाल व बिहारीलाल जायसवाल ने घर में घुसकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ लाठी और लोहे का कटार से प्राण घातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाया साथ ही सुखदेव जायसवाल ने पत्थर उठाकर 9 माह की गर्भवती पूनम जायसवाल के सिर में जान से मारने के इरादे से फेककर मारा जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 16/21 धारा 323, 294, 506, 452, 34 भादवि का पंजीबद्व किया गया एवं डाॅक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पृथक से धारा 307 भादवि जोड़ी गई। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तार जल्द करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने थाना प्रभारी चांदनी को दिए थे।
एसडीओपी ओड़गी मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में थाना चांदनी की पुलिस टीम ने प्रकरण में फरार आरोपियों को ग्राम मोहली में घेराबंदी कर आरोपी सुबेचंद जायसवाल पिता स्व. त्रिवेणी जायसवाल उम्र 50 वर्ष, सुखदेव जायसवाल पिता सुबेचंद उम्र 25 वर्ष व बिहारीलाल जायसवाल पिता स्व. सीताराम जायसवाल उम्र 58 वर्ष को पकड़ा गया जिनके निशानदेही पर घटना प्रयुक्त डण्डा, लोहे का कटार जप्त कर तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चांदनी शिवकुमार खूंटे, एएसआई रामदास सिंह, प्रधान आरक्षक मानसिंह मरकाम, रामलगन सिंह, आरक्षक विजय केरकेट्टा व मुरलीधरन नायक सक्रिय रहे।