सूरजपुर। किसी व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को तत्काल अनुदान के रूप में शासन के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि जल्द मिल सके ताकि संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे और उस क्षति से उभर सके। इसी परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर राहत प्रकरण तैयार कर संबंधित कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए है।
पुलिस अधीक्षक ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले प्रकरण जैसे प्राकृतिक आपदा, कुआं में डुबने से हुई मृत्यु, आकाशीय बिजली गाज, सर्प काटने से हुई मृत्यु, नैसर्गिक विपत्तियों सहित अज्ञात वाहन से दुर्घटना में घायल/मृत्यु तथा एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत पंजीबद्व होने वाले प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस अथवा पीड़ित को नियमानुसार आवश्यक सहायता अनुदान दिलाने जाने हेतु त्वरित राहत प्रकरण प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए है।
पुलिस अधीक्षक ने थाना-चौकी प्रभारियों को यह भी निर्देश दिए है कि राहत प्रकरण तैयार कर भेजने के उपरान्त यह भी जानकारी ले कि पीड़ित पक्ष को राहत राशि स्वीकृत हुई अथवा नहीं, इसके लिए संबंधित कार्यालयों से समन्वय भी स्थापित की जावें।