मंगलवार, 21 मई 2019

थाना रामानुजनगर पुलिस ने सुलझाई अन्धे कत्ल की गुत्थी। मृतक का दोस्त ही निकला कातिल...

आरोपी के पे्रमिका से मृतक करता था मोबाईल से बात।
दिनांक 14.05.19 को मृतक का शव ग्राम दवना के एक कुआं में मिला था।
सूरजपुर: दिनांक 15.05.19 को सूचक जवाहर लाल सिंह आ0 सहोरन सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम दवना थाना रामानुजनगर को थाना आकर मर्ग इन्टीमेशन चाक कराया कि इसके पुत्र सोनीलाल के कुंआ के अन्दर एक अज्ञात व्यक्ति (पुरूष) का शव मृत अवस्था में पड़ा हुआ है कि रिपोर्ट पर मर्ग क्र0 36/19 धारा 174 जाफौ कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही पश्चात् पी0 एम0 सी.एच.सी. रामानुजनगर से करायी गई, एवं आमजन द्वारा हत्या होने का शंका जताने पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री जी0 एस0 जायसवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रेमनगर चंचल तिवारी के मार्गदर्शन में प्रकरण की अग्रिम विवेचना की गई तथा अज्ञात शव के शिनाक्त नहीं होने से समाचार पत्र एवं मोबाईल व्हाट्सअप में माध्यम से समाचार ग्रुपों में प्रसारित किया गया तथा मृतक के वारिसान का पता नही चलने शव का ग्राम पंचायत दवना के सरपंच समयलाल के सुपुर्दकर शव का अंतिम संस्कार कराया गया। तत्पश्चात् लगातार मृतक के वारिसानों का पता तलाश की जा रही थी कि दिनांक 18.05.19 को ग्राम पोड़ी निवासी मानसाय यादव आ0 संतोखी राम उम्र 45 वर्ष जाति बरगाह थाना आया और बताया कि मोबाईल व्हाट्सअप से मृतका का फोटो देखकर अपना पुत्र सूरजचंद का शव होना बताया तब मृतक के पी0एम0 दौरान प्रिजर्व उसके कपड़े शर्ट, पैंट, गंजी, व सेन्डल को दिखाकर पहचान कराया गया जो सूरजचंद का ही होना बताकर पहचान किया। शव के उत्खनन हेतु एसडीएम सूरजपुर से अनुमति प्राप्त का कार्यपालिक दण्डाधिकारी रामानुजनगर के समक्ष शव का उत्खनन कराया जाकर मृतक सूरजचंद आ0 मानसाय यादव उम्र 22 वर्ष सा0 पोड़ी थाना सूरजपुर के शव को उसके पिता मानसाय यादव के सुपुर्द किया गया तथा दिनांक 20.05.19 को सीएचसी रामानुजनगर से शार्ट पी0एम0 रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें मृतक के सिर में चोट लगने से फौत होना लेख किया गया है। मृतक सूरजचंद के पिता मानसाय यादव का कथन लिया गया जो अपने कथन में बताया कि दिनांक 14.05.19 के शाम इसके पुत्र मृतक सूरजचंद को उसका साथी बलिन्दर सिंह द्वारा सरस्वतीपुर शादी में जाना है और वहां से बारात में ग्राम दवना जाना है कहकर अपने साथ ले गया था किन्तु आज दिनांक तक सूरजचंद वापस नहीं आया और बलिन्दर अपने घर वापस आ गया है पूछने पर टाल-मटोल करते रहा सही जानकारी नही दे रहा है मुझे संदेह है कि बलिन्दर ही मेरे पुत्र को कुआ में ढकेलकर हत्या कर दिया होगा बताया, तत्पश्चात संदेही बलिन्दर सिंह आ0 हीरासाय जाति गोंड़ उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम पोड़ी थाना सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0) को अभिरक्षा में लेकर से घटना के सम्बंध में पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार करते बताया कि दिनांक 14.05.19 को उसके रिस्तेदार शिवकुमार निवासी सरस्वतीपुर के घर में शादी था। शादी में जाने के लिए आपने साथी राहूल व सूरजचंद को अपने मोटर सायकल में लेकर शाम को पोड़ी से निकलकर करीब 8.00 बजे रात को सरस्वतीपुर पहुचे वहां से बारात निकल जाने से उक्त तीनो बलिन्दर के मोटर सायकल से ग्राम दवना बारात में आये। तीनों ने डी.जे. बाजा में डान्स किये उसी दौरान बलिन्दर सिंह तथा सूरजचंद दोनो वहां से बाहर निकलकर वहां से कुछ दुर गये फिर बलिन्दर ने सूरजचंद से उसका मोबाईल मांगा और अपनी प्रमिका बगीचा निवासी से बात करने लगा और सूरजचंद भी आरोपी के प्रेमिका से हंस-हस कर बात करने लगा जो बलिन्दर को अच्छा नही लगा तब बलिन्दर बोला कि यहां हल्ला हो रहा है चलो कहीं शांत जगह में जाकर बात करते है फिर वे दोनों शादी पंडाल से कुछ दुरी पर गये तो एक कुआं मिला जहां बगल में पक्का का फर्स बना हुआ था वहीं पर फर्स में दोनों बैठे और पुनः बलिन्दर ने सूरजचंद के मोबाईल से अपने प्रेमिका को फोन लगाकर बात करने लगा। उसी समय सूरजचंद ने बलिन्दर को बोला कि वह भी आरोपी के प्रमिका से प्यार करता है और मेरी बात कराओ बोला तब उसी समय आरोपी के प्रेमिका से बात करने व दोनों में मेरी प्रेमिका है कहकर उसी बात पर दोनों में झुमा झटकी हुआ और बलिन्दर गुस्साकर सूरजचंद को बगल में जो कुआं था उसी में जोर से ढकेल कर गिरा दिया जिससे सूरजचंद कुआ में गिर कर फौत कर गया तब बलिन्दर वहां से मृतक का मोबाईल फोन को लेकर अकेले अपने मोटर सायकल से अपने घर चला गया और सूरजचंद के परिजनों के पूछने पर गोल मोल जवाब देता रहा है उसी दौरान मृतक के मोबाईल का भी उपयोग किया है। कि मर्ग जांच दौरान कथन प्रार्थी, गवाहान, घटना स्थल निरीक्षण, एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य से धारा 302 भादवि का अपराध सबूत पाये जाने से अपराध क्र 100/19 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी बलिन्दर द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन दौरान मृतक का मोबाईल फोन अपने घर से निकाल कर पेश करने पर समक्ष गवाहान जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी बलिन्दर सिंह के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से का दिनांक 21.05.19 को गिरफ्तार कर न्यायालय सूरजपुर पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर विकेश तिवारी, एसआई बी.डी. यादव, प्रधान आरक्षक लखेश साहू, देवनारायण यादव, रविन्द्र भारती आरक्षक अकरम मोहम्मद, अमलेश्वर कुमार, देवान सिंह एवं गणेश सिंह सक्रीय रहे।

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3

'सायबर की पाठशाला' : सायबर जागरूकता अभियान कड़ी-3
सायबर की पाठशाला में आज तीसरे पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सुरक्षित लिंक कैसा दिखता या होता है। धोखेबाज/अपराधी आम लोगों को ठगने के लिए बैंको के नाम से मिलते जुलते नाम या अक्षरों का प्रयोग करके एक यूआरएल/URL बनाता है और उसे मोबाइल पर सीधे मैसेज के रूप में भेजता है इन लिंकनुमा URL पर क्लिक करते ही आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। यदि लिंक में anydesk, mingle, teamviewer जैसे शब्द हैं तो आपके फोन को हैक करने का प्रयास हो रहा है, तुरंत मैसेज डिलिट करें। लिंक पर क्लिक बिलकुल न करें। अनजान व्यक्तियों से फोन पर ज्यादा बात न करें और न ही उन्हें किसी भी तरह की जानकारी दें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप ठगी से बच पाएंगे। इस तरह के फर्जीवाड़ों पर और विस्तार से जानकारी के लिए इस श्रृंखला पर नजर बनाए रखें। पिछले पाठों को फिर से जानने के लिए/ पुनरावलोकन के लिए तस्वीर पर क्लिक करें या ऊपर के संबंधित टैब (सायबर की पाठशाला) पर क्लिक करें।