सूरजपुर: सड़क दुर्घटना के प्रकरण में वाहन चालक का डाईविंग लायसेंस एवं वाहन का इंश्योरेंस नहीं होने के कारण पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि नहीं मिल पाती साथ ही यातायात नियमों का उल्लघंन करने से सड़क दुर्घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री जी.एस.जायसवाल ने जिले के थाना-चौकी प्रभारियों को दिए थे।
निर्देश के परिपालन में मंगलवार 30 अप्रैल को जिले के थाना-चौकी की पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जिसकी मानिटरिंग खुद एसपी सूरजपुर श्री जायसवाल के द्वारा किया जाता रहा। दिन भर चले इस कार्यवाही में पुलिस ने 90 ऐसे वाहनों को सड़क पर चलते पाया जिसका इंश्योरेंस नहीं था इन वाहन चालकों के विरूद्व एम.व्ही.एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 25 हजार 6 सौ रूपये का समन शुल्क लिया गया। इसके अलावा बिना नंबर के वाहन, बिना डाईविंग लायसेंस, खतरनाक ढ़ग से वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 213 वाहन चालकों के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुये 43 हजार 1 सौ रूपये कुल 303 वाहन चालकों से 68 हजार 7 सौ रूपये का समन शुल्क अर्जित कर शासन के कोष में जमा किया।
जिले की पुलिस के द्वारा कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने हेतु प्रोत्साहित करते हुये दुर्घटना के दौरान हेलमेट किस प्रकार व्यक्ति की जान बचा सकता है, सड़क पर चलने के दौरान सजग रहने, वाहन चलाते समय मोबाईल का इस्तेमाल न करने एवं यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटना से बचाव के उपाए भी बता रही है।