मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक को रामानुजनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपी शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी बैंक कर्मियों को साथ मिलाकर धोखाधड़ी को दिया अंजाम
पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमों को सौंपी थी जांच का जिम्मा
सेन्ट्रल बैंक रामानुजनगर का है मामला
सूरजपुर। गत् 19 अक्टूबर को रामानुजनगर निवासी राधेश्याम सिंह ने थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि मुद्रा लोन प्राप्त करने हेतु सेन्ट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक आलोक गुप्ता को फार्म भरकर दिया था व लोन स्वीकृत होने के संबंध में पूछने पर आलोक गुप्ता द्वारा टाल-मटोल कर लोन स्वीकृत नहीं हुई है कहते रहा।
01 मार्च 2019 को राधेश्याम का मुद्रा लोन स्वीकृत कर उसी दिन लोन की रकम अली अहमद, करन सिंह, अकबर एवं मनोज पात्रे एवं 02 मार्च 2019 को धन सिंह के खाते में हस्तान्तरण करके रूपया गबन करने के आधार पर थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 156/19 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. का मामला पंजीबद्व किया गया। इसी प्रकार रामानुजनगर निवासी डाॅक्टर दिनेश विश्वकर्मा के द्वारा 19 अक्टूबर को लिखित रिपोर्ट दिया कि इसे 20 लाख रूपये होम लोन स्वीकृत किया गया था जिसमें से 5 लाख रूपये इसी वर्ष 27 मई को राजेश शंकर दास के खाता में डेबिट करते हुए उसी दिन मिथलेश कुशवाहा ग्राम बरहोल के लोन को जमा किया गया है की रिपोर्ट पर थाना रामानुजनगर में अपराध क्रमांक 157/19 धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. का मामला पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमों को सौंपी थी जांच का जिम्मा।
बैंक के ग्राहकों के साथ बैंक प्रबंधन द्वारा होम लोन एवं मुद्रा लोन की राशि स्वीकृत कर उस राशि को दूसरों के खाते में हस्तान्तरण कर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने तत्परता बरतते हुए पुलिस टीम को जांच सतर्कता के साथ बारीकी से करने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए और एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमें गठित किया। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री के.सी.अग्रवाल ने भी मार्गदर्शन दिए थे।
जांच हेतु गठित पुलिस टीम के द्वारा अपराध क्रमांक 156/19 के आरोपी ग्राम मदनपुर थाना जयनगर निवासी बैंक के लिपिक अभिषेक मण्डल पिता जयबंधु मण्डल को विगत् 19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा था। प्रकरण के तत्कालीन शाखा प्रबंधक आलोक गुप्ता व अन्य आरोपियों के फरार रहने पर पुलिस अधीक्षक ने इन्हें जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने प्रकरण के मुख्य आरोपी ग्राम जक्कनपुर, थाना गर्दनीबाग, थाना पटना निवासी आलोक गुप्ता पिता स्व. अजय कुमार गुप्ता की पतासाजी कर गढ़वा झारखण्ड से पकड़ा एवं पूछताछ के बाद विधिवत् गिरफ्तार किया है। मामले के मुख्य आरोपी शाखा प्रबंधक को भगाने में सहयोग करने पर पुलिस ने आलोक शुक्ला एवं रफीक खान को भी गिरफ्तार किया है।
प्रकरण के मुख्य आरोपी ने बताया कि अपने परिचितों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक के कर्मचारियों को अपने साथ मिलाकर उनका पासवर्ड व आईडी के माध्यम से खाता धारक के पैसा को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रान्सफर कर लाभ पहुंचाता था।
कई अन्य लोगों के द्वारा बैंक से रूपया आहरण कर लिए जाने के संबंध में आवेदन दी गई है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के द्वारा किए गए तत्परतापूर्वक कार्यवाही से खाता धारकों सहित आमजनों ने काफी सराहना की है।
बिना जानकारी के 56 लाख 37 हजार 886 रूपये निकालने 15 लोगों ने दी आवेदन।
पंजीबद्व दोनों मामले की जानकारी प्रकाश में आने के बाद 15 खाता धारकों ने अपने बैंक खाता से बिना जानकारी के पैसा आहरित करने संबंधी पुलिस को आवेदन दिए है। पुलिस ने इन खाता धारकों की जानकारी अविलम्ब उपलब्ध कराने बैंक प्रबंधन को निर्देशित किया है साथ ही पुलिस मामले पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है जिन लोगों की भी संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरूद्व सुसंगत धाराओं के तहत् कार्यवाही की जाएगी।
इन लोगों ने दी बिना जानकारी के पैसा आहरित संबंधी करने आवेदन।
1. गुलाब स्वयं सहायता समूल शिवपुर के द्वारा 1 लाख 90 हजार रूपये बैंक द्वारा बिना समूह के जानकारी के आहरित करने।
2. नारी सबल स्वयं सहायता समूल शिवपुर के द्वारा 3 लाख 45 हजार रूपये
3. गुलशन स्वयं सहायता सकूल शिवपुर के द्वारा 2 लाख 63 हजार 386 रूपये।
4. जयलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह तिवरागुड़ी के द्वारा 1 लाख रूपये।
5. हंशवाहिनी स्वयं सहायता समूल भुवनेश्वरपुर के द्वारा 2 लाख 40 हजार रूपये।
6. राजेश शंकर दास रामानुजनगर द्वारा 9 लाख रूपये।
7. रोशन लाल राजवाड़े ग्राम कृष्णपुर द्वारा 3 लाख 45 हजार रूपये।
8. जय सिंह ग्राम कृष्णपुर द्वारा 3 लाख 66 हजार 5 सौ रूपये।
9. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बद्रिकाआश्रम के प्रधान पाठक द्वारा 16 हजार रूपये।
10. बसंती साहू ग्राम द्वारिकापुर द्वारा 1 लाख रूपये।
11. भानूमति शुक्ला ग्राम पतरापाली द्वारा 23 लाख रूपये।
12. विवेक साहू पिता प्रवीण साहू द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये।
13. राकेश प्रसाद शुक्ला ग्राम रामानुजनगर द्वारा 2 लाख 50 हजार रूपये।
14. इन्द्रकुंवर राजवाड़े रामानुजनगर द्वारा 22 हजार रूपये।
15 शालू उपाध्याय रामानुजनगर द्वारा 50 हजार रूपये।
जांच में शामिल रहे ये पुलिस अधिकारी-कर्मचारी।
एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी रामानुजनगर गोपाल धुर्वे, एसआई बी.डी.यादव, चौकी प्रभारी तारा राजेश तिवारी, एएसआई बृजेश यादव, प्रधान आरक्षक देवनारायण यादव, आरक्षक युवराज यादव, मोहम्मद अकर, अमलेश्वर कुमार, वेदप्रकाश राजवाड़े, संतोष ठाकुर, गणेश सिंह एवं संजय सिंह सक्रिय रहे।